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Registration of Dogs is necessary according to law after 30 jan2017 by Aman Prabhakar

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Is Video Main Apko jo Law Banne Wala Hai dogs palne ka uske registration ka uske baren main btaunga so plz dekhen last tak
घर में कुत्ता पालने के शौकीनों को भी अब सरकार द्वारा बनाये जाने वाले कुछ नियमों का पालन करना होगा। केंद्रिय सरकार पालतू कुत्तों के लिए नए नियम बना रही है। जिसके तहत कुत्तों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रीवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनीमल्स (डॉग ब्रीड एंड मार्केटिंग रूल्स) 2016 के प्रस्वाव पर लोग 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव भी दे सकते हैं।
पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा है कि कुत्तों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। इस नए नियम का उद्देश्य डॉग ब्रीडर्स को जवाबदेह बनाना और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की क्रूरता को रोकना है।
इसके साथ ही सरकार डॉग यूनिवर्सिटी खोलने की भी योजना बना रही है, जिसमें कुत्तों के प्रजनन और उनसे जुड़े व्यापार नियमों में भी तेजी से विकास किया जाएगा। इसमें हर कुत्ते को 2-4 माह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अनिल माधव दवे के अनुसार अभी कि इस देश में कुत्तों के प्रजनन, बिक्री और खरीद पर कोई नियम नहीं थे लेकिन अब इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कुत्तों की खरीद और बिक्री को ऑनलाइन बनाया जाएगा।
राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत एक निरीक्षक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते हैं। डॉग ब्रीडर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वह नर और मादा कुत्तों के नस्लों, ब्रिकी, खरीद, मौत की संख्या, पुनर्वास आदि का समुचित रिकॉर्ड बनाए रखें। इसमें डॉग ब्रीडर को प्रतिवर्ष स्वान की ब्रिकी, व्यापार या अन्य जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी।
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